गुप्त मतदान द्वारा होगा मतदान : उप जिला निर्वाचन अधिकारी

दैनिक कानपुर उजाला

उन्‍नाव। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) / उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राकेश कुमार सिंह द्वारा सर्वसाधारण को सूचित करने हेतु अवगत कराया है कि कि प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 के निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (system of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। मत, मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जाएंगे और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (proxy) द्वारा नहीं स्वीकार किये जाएंगे। प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान (preferance) अन्तर्राष्ट्रीय अंकों (अंग्रेजी अंकों) में अंकित करना अनिवार्य है यथा 1, 2, 3, ...... अतः किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जाएगा।

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